Friday, March 30, 2012

बेटी के अपहरण और जबर्दस्ती गर्भपात केस में जागीर कौर को पांच साल की जेल

बेटी के अपहरण और जबर्दस्ती गर्भपात केस में जागीर कौर को पांच साल की जेल

Friday, 30 March 2012 18:09

पटियाला, 30 मार्च (एजेंसी) फैसला सुनाये जाने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ीं। पंजाब की मंत्री जागीर कौर को अपनी बेटी हरप्रीत कौर की 12 साल पहले हत्या के सिलसिले में अपहरण, जर्बदस्ती गर्भपात कराने और गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने को लेकर दोषी करार दिया गया जबकि हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया।
विशेष सीबीआई अदालत ने शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति की पूर्व अध्यक्ष कौर को पांच साल की जेल की सजा सुनायी और 5000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।
फैसला सुनाये जाने के समय विशेष सीबीआई न्यायाधीश बलबीर सिंह की अदालत में मौजूद कौर को पटियाला की केंद्रीय जेल में भेजे जाने के लिए तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। सजा सुनाये जाने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ीं।

तीन अन्य- दलविंदर कौर धेसी, परमजीत सिंह रायपुर और निशान सिंह को भी धारा 120 बी :आपराधिक साजिश: के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। तीनों पर 5000-5000 रूपए का जुर्माना लगाया गया।
अन्य आरोपी सत्या देवी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया जबकि एक अन्य आरोपी संजीव कुमार की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी थी।

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